युवा इंजीनियर कान्ट्रेक्टर योजना में आंशिक संशोधन

indexभोपालयुवा अभियंताओं को ठेकेदारी के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने मध्यप्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कान्ट्रेक्टर योजना में आंशिक संशोधन किये गये हैं। इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है। योजना में प्रशिक्षित युवा कान्ट्रेक्टरों को पंजीयन में विशिष्ट पहचान दी जायेगी। इससे भविष्य में इन्हें चिन्हित करने में सुविधा होगी। योजना में प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से घटाकर 3 माह कर दी गई है। इसमें 2 माह की फील्ड ट्रेनिंग और एक माह की कार्यालयीन प्रक्रिया के ज्ञान तथा अकादमिक ट्रेनिंग दी जायेगी।

योजना में प्रशिक्षित इंजीनियर को ‘सी’ श्रेणी में सीधे पंजीयन का प्रावधान किया गया है। इसके लिये पंजीयन शुल्क 10 हजार से घटाकर 2 हजार रुपये तथा सिक्योरिटी डिपाजिट 2 लाख से घटाकर 25 हजार किया गया है। योजना में प्रशिक्षित पंजीकृत ठेकेदार को 3 वर्ष के लिये अर्नेस्ट मनी डिपाजिट/बिड सिक्युरिटी में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। बहरहाल 2 कार्यादेश को अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदारों को यह छूट नहीं मिलेगी।

 

About Dharm Path


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493