इमरान खान को अयोग्य करार देने की मांग करने वाली याचिका खारिज

इस्लामाबाद, 24 सितम्बर (आईएएनएस)। पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री इमरान खान को ‘ईमानदार और सच्चे नहीं होने के कारण’ अयोग्य करार देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

‘डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने याचिका को उस आधार पर खारिज कर दिया कि यह पहले ही निष्प्रभावी करार दी जा चुकी है।

अदालत ने रेखांकित किया कि खान को बतौर एमएनए (राष्ट्रीय सभा के सदस्य) अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका राष्ट्रीय सभा के पिछले कार्यकाल के दौरान दाखिल की गई थी जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है।

यह याचिका अधिवक्ता दानयाल चौधरी ने मई 2017 में उस समय दाखिल की थी जब शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक छह सदस्यीय संयुक्त जांच दल (जेआईटी) गठित किया था। तभी से यह याचिका अदालत के समक्ष लंबित थी।

चौधरी ने जेआईटी के सदस्यों को खान के भाषणों से प्रभावित होने से बचाने के लिए एक विशेष शपथ की भी मांग की थी।

याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया था कि खान को उन गतिविधियों से अलग रखा जाए जिससे जेआईटी सदस्यों पर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि उनके भाषण और प्रेस बयान जांच दल को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर सकते हैं।

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