हिंदू विवाह विधेयक मसौदे को मंजूर करे पाक : न्यायालय

इस्लामाबाद, 14 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रस्तावित हिन्दू विवाह पंजीकरण विधेयक का मसौदा अगले दो सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल की अंतिम मंजूरी के लिए उसके समक्ष पेश किया जाए।

पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्रमुख रमेश कुमार वंकवानी ने इस मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश नसीरूल मुल्क की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ का ध्यान आकर्षित किया था, जिसके बाद न्यायालय ने मंगलवार को यह आदेश दिया।

नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एनएडीआरए) के एक प्रतिनिधि ने मंगलवार को न्यायालय से कहा था कि संस्था को सिंध प्रांत में विवाह पंजीकरण को लेकर मुश्किलें आ रही हैं, जहां पाकिस्तान की अधिकांश हिंदू आबादी रहती है।

उसके बाद महान्यायवादी सलमान असलम बट्ट ने हिंदू विवाह पंजीकरण से संबंधित विधेयक की मंत्रिमंडल से मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए कहा था।

हिंदू विवाह पंजीकरण कानून न होने का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में कई बार उठ चुका है।

हिंदू विवाह पंजीकरण कानून की अनुपस्थिति में हिंदू दंपतियों को हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक, अपने विवाह का पंजीकरण कराने में परेशानियां झेलनी पड़ रही है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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