भोपाल-बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को दोषमुक्त कर दिया गया है. भोपाल जिला कोर्ट ने मानव तस्करी मामले में श्वेता स्वप्निल जैन को दोषमुक्त किया है. जिला कोर्ट ने इसी मामले में वाकी 3 अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किया है. श्वेता विजय जैन, आरती दयालऔर अभिषेक पर धारा 370, 370 ए और 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं. दरअसल हनीट्रैप मामले उजागर होने के बाद मोनिका यादव के पिता हीरालाल की शिकायत पर सीआईडी 4 लोगों पर मानव तस्करी का मामला दर्ज किया था. जिसकों लेकर आज कोर्ट ने में आज करीब 3 घंटे सुनवाई चली फिर कोर्ट ने आरोप तय किए,इस मामले में अभी आदेश की प्रति नहीं मिल सकी है। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामला उजागर होने के बाद इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। इसकी चपेट में अनेक राजनेताओं के साथ नौकरशाहों के आने की बात कही जा रही थी। इस मामले में अनेक पहलुओं से जांच की जा रही है।
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