भोपाल: जरूरतमंद वकीलों को सरकार देगी 5 हजार की सहायता राशि

भोपाल-कोरोना आपदा की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार अब वकीलों की भी मदद करेगी. सरकार ने वकीलों के लिए अधिवक्ता सहायता योजना शुरू की है और इसके फंड को सरकार ने दोगुना करने का फैसला किया है. योजना के तहत विशेष परिस्थितियों में जरूरतमंद वकीलों को सरकार पांच हजार रुपये तक की मदद देगी.

बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई न्यासी समिति की बैठक में सीएम ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में कोर्ट बंद होने से बहुत से वकीलों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उनको सहायता पहुंचाने के मकसद से मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना बनाई गई है. साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि इस योजना के लिए गठित फंड की सीमा को एक करोड़ रुपये से दो करोड़ रुपये कर दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना का फायदा दिया जा सके.

बता दें मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020″ बनाई गई है. यह योजना मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित वकीलों पर लागू होगी. पात्र वकीलों को विशेष परिस्थिति में योजना का फायदा मिलेगा इसे अधिवक्ता परिषद की सलाह पर ही समिति समय-समय पर तय करेगी.

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