कांग्रेस टूलकिट: सुप्रीम कोर्ट का रमन सिंह व पात्रा को राहत के ख़िलाफ़ याचिका सुनने से इनकार

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से फर्जी टूलकिट संबंधी ट्वीट मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा नेता संबित पात्रा के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सांघवी से कहा, ‘इस मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को फैसला करने दीजिए. हम जानते हैं कि पूरे देश में इस टूलकिट मामले में कई लोगों ने विभिन्न अदालतों में रोक लगाने की याचिकाएं दायर की हैं. हमें इस मामले को अलग से प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए.’

हाईकोर्ट ने 11 जून को एक ही एफआईआर में दो अलग-अलग आदेश पारित किए थे और रमन सिंह एवं संबित पात्रा के खिलाफ दायर प्राथमिकी के संदर्भ में उन्हें अंतरिम राहत दी थी.

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