मप्र: कालीचरण महाराज के खिलाफ FIR दर्ज न करने पर जबलपुर पुलिस के खिलाफ जिला न्यायालय में परिवाद दायर

जबलपुर पुलिस पर कालीचरण महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज ने करने के मामले पर जिला न्यायालय में परिवाद दायर की गई है। दायर परिवाद में कालीचरण महाराज के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की गई है।दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिनों आयोजित एक धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था और धर्म विशेष को दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने की बात कहीं थी। जबलपुर में इसी संबंध में शिकायत की गई, जिस पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के खिलाफ जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है।

रायपुर में 26 दिसम्बर 2021 को आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था और एक धर्म विशेष को दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने की बात कहते हुए शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया था। घटना वाले दिन ही वह शाम 7 बजे वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ओमती थाने में मौखिक रूप से शिकायत करने और एफआईआर दर्ज कराने गए थे, लेकिन अनुरोध के बावजूद भी पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिस पर उन्होंने 3 जनवरी 2021 को ओमती थाने में लिखित आवेदन किया था।

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