भोपाल :जिला मजिस्ट्रेट श्री निशांत वरवड़े ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर 31 जनवरी 2015 को मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर की सीमा में अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य के द्वारा कोई भी मोबाइल फोन उपयोग नहीं किया जा सकेगा ।नगर निगम भोपाल के लिए 31 जनवरी 2015 को होने वाले मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों की 100 मीटर की दूरी तक किसी भी अभ्यर्थी द्वारा बैनर, पोस्टर, नारा लेखन अथवा झण्डा इत्यादि नहीं लगाया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट श्री निशांत वरवड़े द्वारा धारा 144 के तहत यह आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने भोपाल नगर पालिक निगम निर्वाचन 2015 के लिए मतदान 31 जनवरी को सुबह 7 बजे से सांयकाल 5 बजे तक चलेगा। इस समयावधि में मतदान केन्द्र के आसपास 100 मीटर की परिधि के बाहर प्रत्याशी के अभिकर्ता अपना इलेक्शन बूथ बना सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 के तहत जारी आदेश में साफ साफ निर्देश बूथ बनाने के संबंध में दिए गए हैं। प्रत्याशी केवल एक बूथ बना सकेगा, यदि संबंधित परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं तब भी एक ही बूथ बनाया जायेगा। बूथ पर एक टेबल और दो कुर्सियां और धूप से सुरक्षा के लिए छतरी,तिरपाल अथवा कपड़े से छाया की जा सकेगी, कनात का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। बूथ लगाने की प्रत्याशी को लिखित में पूर्व से जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देना होगी और नगर निगम भोपाल से नियमों के तहत लिखित अनुमति प्राप्त करना होगी। बूथ पर केवल 3 x 4.5 फीट का छोटा बैनर होगा जिस पर केवल प्रत्याशी का नाम लिखकर उपयोग किया जा सकेगा । बूथ पर किसी भी प्रकार की भीड़ इकटठी नहीं की जायेगी। |
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