आप ने की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की घोषणा, डॉ. संदीप पाठक पार्टी के पहले महामंत्री नियुक्त

नई दिल्ली-राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में आज बड़ा फैसला लिया. आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की घोषणा की. डॉ. संदीप पाठक को पार्टी का पहला राष्ट्रीय संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया. साथ ही संदीप पाठक को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (पीएसी) का स्थायी सदस्य भी बनाया गया. पंजाब और गुजरात की सफलता में संदीप पाठक का बड़ा योगदान है. संदीप पाठक पंजाब और गुजरात में चुनाव प्रभारी थे. उनकी अगुवाई में जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वहीं गुजरात में पार्टी का वोट शेयर बढ़ा. गुजरात में पहली बार पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली. आम आदमी पार्टी को निर्वाचन आयोग से आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलने के बाद अब पार्टी दिल्ली में केंद्र सरकार से कार्यालय के लिए स्थान पाने की हकदार होगी. पार्टी का दीन दयाल उपाध्याय मार्ग में पहले से एक कार्यालय मौजूद है. यह स्थान दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित किया गया है. राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष भी सरकारी आवास पाने का पात्र होता है. राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली में मिलेगा आवास तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई, 2014 को एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, जिन्हें भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप में मान्यता दी गई है, को एफआर 45 (ए) के तहत लाइसेंस शुल्क के भुगतान अर्थात सामान्य लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर अपने कार्यालय उपयोग के लिए दिल्ली में सामान्य पूल से एक आवासीय इकाई के आवंटन को बरकरार रखने/उपलब्ध करने की अनुमति दी जाएगी. AAP को मिलेंगी ये 7 सुविधाएं देशभर में एक चुनाव चिन्ह होगा. ईवीएम के ऊपर पार्टी का नाम आएगा. दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कार्यालय मिलेगा. सभी राज्य में वोटर लिस्ट फ्री में मिलेगी. राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी 40 स्टार प्रचार शामिल करेगी. पार्टी को रेडियो और टेलीविजन पर समय मिलेगा. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरकारी आवास मिलेगा. नामांकन पत्र में अब केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होगी. बता दें, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहले से ही दिल्ली और पंजाब में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है, जहां यह सत्ता में है. इस साल की शुरुआत में इसे गोवा में एक राज्य पार्टी के रूप में भी मान्यता दी गई थी. निर्वाचन आयोग के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि राज्य में पार्टी का दर्जा पाने के लिए एक पार्टी को राज्य में आठ प्रतिशत वोट पाने की आवश्यकता होती है.

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