नई दिल्ली: हरियाणा की नूंह पुलिस ने मंगलवार (15 अगस्त) को गोरक्षक राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को दो सप्ताह पहले नूंह और गुड़गांव में हुई मुस्लिम और हिंदू समूहों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में फरीदाबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया.
बुधवार को नूंह जिला अदालत ने बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.
हिंदू धार्मिक संगठन बजरंग फोर्स के 35 वर्षीय प्रभारी बजरंगी फरीदाबाद में एक अन्य मामले में भी वांछित है.
नूंह की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) उषा कुंडू ने कहा कि बजरंगी – जो मोहित यादव या मोनू मानेसर के साथ सांप्रदायिक झड़पों के संबंध में वांछित गोरक्षकों में से एक है – के खिलाफ मंगलवार को सदर नूंह पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 148 (दंगा करना, घातक हथियार से लैस होना या अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी चीज से लैस होना), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 186 (सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा पहुंचाना), 332 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए जान-बूझकर चोट पहुंचाना), 353 (लोक सेवक को रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना), 397 (डकैती, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास करना), 395 (डकैती), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया.
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