हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निकाय चुनाव में ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने का निर्देश दिया

नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार (23 अगस्त) को आदेश दिया कि तमिलनाडु के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुख्यधारा के समाज में शामिल करने और उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में आरक्षण प्रदान करने का कदम उठाने का यह सही समय है.

तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव से संबंधित एक याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने अपने आदेश में कहा, ‘तमिलनाडु सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुख्यधारा के समाज में लाने के लिए प्रारंभिक उपाय के रूप में स्थानीय निकाय चुनावों में उन्हें आरक्षण देने के लिए सभी उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है.’

 

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