मणिपुर-केंद्र सरकार ने मणिपुर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से मणिपुर को फिर से ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है. हालांकि, 5 जिलों के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को इस आदेश से बाहर रखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ इलाकों में स्थिति में सुधार हुआ है. मणिपुर लंबे समय से अलगाववादी संगठनों और उग्रवादी गतिविधियों का सामना कर रहा है. इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को संदिग्धों को गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने का अधिकार है. राज्य में शांति बनाए रखने और उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए AFSPA को जरूरी माना जाता है, लेकिन यह विवादित भी है क्योंकि कई बार इसके दुरुपयोग की आशंका जताई जाती है.
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