नई दिल्ली, 25 फरवरी (आईएएनएस)। मोबाइल फोन उपभोक्ता अब शहर बदलने पर भी अपने पुराने नंबर को जारी रख सकते हैं, यहां तक कि मोबाइल सेवा प्रदाता बदलने पर भी। दूरसंचार नियामक अगले तीन मई से अखिल भारतीय स्तर पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की सुविधा शुरू करने वाला है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन, 2009 में छठा संशोधन जारी कर चुका है।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने तीन नवंबर, 2014 को एमएनपी लाइसेंस समझौते में संशोधन जारी किया था। दूरसंचार विभाग के मुताबिक, संशोधन की तारीख से ठीक छह महीने के बाद पूर्ण एमएनपी लागू हो जाएगा, जो कि तीन मई, 2015 है।
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