मुशर्रफ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर रोक

इस्लामाबाद, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को रोक लगा दी।

लाल मस्जिद के पूर्व मौलवी अब्दुल राशिद गाजी की कथित तौर पर हत्या के आरोप में मुशर्रफ के खिलाफ यह गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था।

डॉन ऑनलाइन की रपट के मुताबिक, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नूरुल हक एन. कुरैशी ने मुशर्रफ को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष 27 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है।

पुलिस ने 2013 में मुशर्रफ के खिलाफ लाल मस्जिद में सैन्य अभियान के दौरान मौलवी और उनकी पत्नी की कथित तौर पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया था।

मुशर्रफ इन दिनों अपने राष्ट्रपति कार्यकाल (1999-2008) के दौरान के कई मामलों में अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, जिसमें लाल मस्जिद का मामला भी शामिल है। इस घटना में 10 जुलाई, 2007 को सेना द्वारा लाल मस्जिद पर की गई कार्रवाई में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

कुरैशी ने मुशर्रफ के वकील को मुशर्रफ के अदालत में पेश होने के संबंध में शपथपत्र दाखिल करने के लिए कहा है।

कई बार सम्मन जारी किए जाने के बावजूद अदालत के समक्ष पेश न होने के कारण दो अप्रैल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाजिद अली खान ने मुशर्रफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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