दस्तावेज में बीमा कंपनियों को सैन्य इकाइयों, सैन्यकर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित बीमा कारोबार को कर छूट का वादा किया गया है। इन कंपनियों को विशेष रूप से बंदोबस्ती बीमा, स्वास्थ्य बीमा और घरेलू संपत्ति बीमा प्रदान करने के लिए कहा गया है।
दस्तावेज के मुताबिक, सैन्य इकाइयों, सैन्यकर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वैच्छिक आधार पर बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रशासन को उम्मीद है कि इस कदम से सेना में रोजगार अधिक आकर्षक बनेगा और इससे सैन्यकर्मियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा होगी।
चीन की शीर्ष विधायिका ने अप्रैल 2012 में सैन्यकर्मियों के बीमा पर देश का पहला कानून पारित किया था, जिसमें सैन्यकर्मियों को उनकी मृत्यु और दुर्घटना बीमा पर प्रीमियम का भुगतान करने से छूट दी गई थी। सैन्यकर्मियों के बजाए इस प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा करने का प्रावधान है।
सैन्यकर्मियों के बेरोजगार जीवनसाथियों के लिए भी सरकार द्वारा छूटयुक्त चिकित्सा बीमा और पेंशन र्कायक्रम लागू किया गया है।
dharmpath.com dharmpath