दक्षिण कोरिया में बर्खास्त होंगे रिश्वतखोर अधिकारी

सियोल, 28 दिसंबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया में 10 लाख वॉन (856 अमेरिकी डॉलर) या इससे अधिक राशि या इतनी ही कीमत की कीमती वस्तु रिश्वत के तौर पर लेनेवाले सरकारी अधिकारी को अब सेवा से निकाल दिया जाएगा। सरकार ने सोमवार को यह घोषणा की।

‘कोरिया हेराल्ड’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कार्मिक प्रबंधन मंत्रालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित संशोधित विधेयक मंगलवार से प्रभावी होगा।

ऐसा पहली बार है, जब सरकार ने घूस की राशि के आधार पर घूसखोर अधिकारियों के लिए दंड की व्यवस्था की है।

इससे पहले, रिश्तवतखोरों को दंडित करने के लिए भ्रष्टाचार रोधी या नागरिक अधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था।

संशोधित विधेयक के मुताबिक, 10 लाख वॉन या इससे अधिक नकदी या कीमती वस्तु रिश्वत के तौर पर लेने वाले सरकारी अधिकारी को बर्खास्त किया जा सकता है या उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

मंत्रालय ने कहा कि निकाले गए अधिकारी की पांच वर्षो तक सरकारी अधिकारी के रूप में भर्ती नहीं हो सकती, जबकि उनके पेंशन व भत्तों में भी आधी कटौती कर दी जाएगी।

यदि किसी कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति से जबरदस्ती रिश्वत ली जाती है, तो रिश्वत की राशि 10 लाख वॉन से कम होने पर भी अधिकारी को निकाला जा सकता है या बर्खास्त किया जा सकता है।

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