संजय दत्त को सरेंडर के लिए अब और मोहलत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

sanjay duttनई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए अब और मोहलत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो निर्माताओं की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है। संजय दत्त को 16 मई को सरेंडर करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1993 आतंकवादी हमले को लेकर 21 मार्च को सशस्त्र अधिनियम (गैर-कानूनी रूप से हथियार रखने के लिए) के तहत संजय दत्त की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। न्यायालय ने दत्त को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। वह पहले 18 महीने जेल की सजा काट चुके हैं और अब उन्हें जेल में साढ़े तीन साल की और सजा काटनी है।

लेकिन दत्त ने अपनी फिल्मों की शूटिंग खत्म करने के बाद आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें समर्पण करने के लिए चार हफ्तों की मोहलत दी थी।

दत्त अपनी सात फिल्मों की शूटिंग पूरी करना चाहते थे। इन फिल्मों का कुल बजट 278 करोड़ रुपए है। इनमें राजू हिरानी की ‘पीके’, करन जौहर की ‘उंगली’, अपूर्व लाखिया की ‘जंजीर’ जैसी बड़े बजट की फिल्में शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को 21 मार्च को सुनाए गए अपने फैसले की समीक्षा करने की दत्त की याचिका खारिज कर दी।

सूत्रों ने कहा कि दत्त ने ‘पुलिसगिरी’, ‘जंजीर’ और ‘पीके’ की शूटिंग पूरी कर ली है। लेकिन ‘उंगली’ की शूटिंग पूरी होने की जानकारी नहीं है। वहीं फिल्म ‘शेर’ में दत्त के एक गाने की शूटिंग की जानी बाकी है। फिल्म ‘तकरार’ और अग्रवाल की एक और फिल्म ‘वसूली’ की शूटिंग की जानी भी बाकी है।

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