आम बजट : करदाताओं को मामूली राहत

नई दिल्ली, 29 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को पेश किए गए बजट में 5 लाख रुपये से कम आयवाले करदाताओं को 3,000 रुपये की छोटी सी छूट दी जबकि इस वर्ग को इससे ज्यादा की उम्मीद थी।

2016-17 का बजट प्रस्तुत करते हुए जेटली ने कहा कि धारा 87 ए के तहत दिए जानेवाले आयकर छूट की सीमा 2,000 से बढ़ाकर 5,000 की जाती है।

यह उनपर लागू होगा जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपये से कम है।

जेटली के मुताबिक इस कदम से 2 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को फायदा होगा।

वहीं, धारा 80 जीजी के तहत किराए के रूप में अदा की गई रकम पर मिलनेवाले कर छूट को वर्तमान के 24,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है, ताकि उन कर्मियों को राहत मिल सके जो किराए के घरों में रहते हैं।

इस बारे में नांगिया एंड कं के हिस्सेदार सुरज नांगिया ने आईएएनएस को बताया, “किराए की रकम में कर छूट देने से बड़ी संख्या में युवाओं को राहत मिलेगी। खासतौर पर उनको जो स्वरोजगार या नौकरियों के सिलसिले में महानगरों में किराए के घरों में रहते हैं। हालांकि जिस दर से किराए बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से यह छूट नहीं दिया गया है। इसलिए जिन वेतनभोगी लोगों का वेतन और किराए के मद में मिलने वाला भत्ता ज्यादा है, उनको इसका फायदा नहीं होगा।”

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