संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रेस बयान में इस कदम के लिए बोलीविया की संसद और सरकार को बधाई दी। पूरे विश्व में केवल 41 देशों में ही इस तरह के कानून लागू हैं।
यह नया कानून ट्रांससेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोगों को अपने आधिकारिक पहचान दस्तावेजों में नाम, लिंग, स्थिति और तस्वीरों को बदलने का अधिकार और मतदान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और आवास जैसे मौलिक अधिकार देता है।
संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक रूझान या लिंग पहचान के बगैर मानवाधिकारों के संरक्षण और इसे लेकर मजबूत प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया।
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