ब्राजील में दुष्कर्म मामले में दंड कठोर करने को मंजूरी

ब्रासीलिया, 1 जून (आईएएनएस)। ब्राजील में बीते दिनों एक किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद यहां की सीनेट ने ऐसे मामलों में दंड और कठोर करने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है।

समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, इस वक्त ब्राजील की अपराध संहिता में दो से अधिक लोगों द्वारा किए गए यौन अपराध के लिए 12 साल और दुष्कर्म के लिए छह से 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है।

सीनेट ने मंगलवार को इस विधेयक को मंजूरी दी, जिसके बाद सामूहिक दुष्कर्म के लिए सजा 13 साल तक कैद की हो सकती है। लेकिन यदि पीड़िता की उम्र 14 साल से कम होती है या इस दौरान उसकी मौत हो जाती है तो सजा की यह अवधि बढ़ सकती है।

सीनेट के अध्यक्ष रेनान काल्हीरोस ने कहा कि यह विधेयक रियो डि जेनेरियो में 16 वर्षीया एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात के बाद लाया गया, जिसका वीडियो भी अपराधियों ने ऑनलाइन डाल दिया।

किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसे ड्रग दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और जब वह होश में आई तो उसके आसपास 33 पुरुष थे, जिनके हाथों में बंदूकें व रायफल थीं।

पुलिस के मुताबिक, दुष्कर्म की बात साबित हो चुकी है। अब इसका पता लगाया जा रहा है कि इसमें कितने लोग शामिल थे।

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