एफटीआईएल की संपत्ति बिक्री के लिए समिति गठन का आदेश

चेन्नई, 17 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने फाइनेंसियल टेक्न ोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड (एफटीआईएल) के निवेशों की बिक्री के पर्यवेक्षण के लिए केंद्र सरकार को एक पांच सदस्यीय समिति स्थापित करने का आदेश दिया।

समिति के सदस्यों में शामिल होंगे सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एफटीआईएल के दो स्वतंत्र निदेशक, एफटीआईएल के प्रबंध निदेशक और कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति।

एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक प्रबंध निदेशक और मंत्रालय द्वारा मनोनीत सदस्य के पास व्यक्तिगत वीटो का अधिकार होगा।

आदेश के मुताबिक कंपनी का प्रबंधन जब भी किसी संपत्ति की बिक्री का प्रस्ताव रखेगा, तब समिति देश और विदेश के नियामकों या सांविधिक निकायों द्वारा जारी किए गए आदेशों के आलोक में बिक्री प्रस्तावों पर विचार करेगी।

समिति कंपनी प्रबंधन के प्रस्ताव के बाद कंपनी के पास मौजूद अतिरिक्त निधि के निवेश या पुराने निवेश में बदलाव जैसे ट्रेजरी परिचालनों पर भी नजर रखेगी।

समिति कंपनी प्रबंधन के प्रस्तावों के बाद एफटीआईएल की सहायक कंपनियों की परिचालन पूंजी जरूरतों पर भी नजर रखेगी।

एनसीएलटी के आदेश के मुताबिक संपत्ति की बिक्री से मिलने वाली राशि एक सावधि जमा खाते में रखी जाएगी, जिसका उपयोग न्यायाधिकरण की अनुमति से किया जा सकेगा।

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