लुसाने, 4 जुलाई (आईएएनएस)। खेल पंचाट न्यायालय (सीएएस) रूसी खिलाड़ियों की ओर से रूस ओलम्पिक समिति (आरओसी) की रियो ओलम्पिक-2016 में हिस्सा लेने संबंधी याचिका की त्वरित सुनवाई करेगा। सीएएस ने सोमवार को इसकी घोषणा की।
समाचार एजेंसी तास ने सीएएस की वेबसाइट पर जारी बयान के हवाले से कहा है कि इस मामले पर सभी पक्ष त्वरित कार्यवाही पर सहमत हैं। फैसला 21 जुलाई तक आ जाएगा।
सीएएस के अनुसार, “आरओसी और रूस के 68 एथलीट ने सीएएस में दाखिल याचिका में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (आईएएएफ) के नियम 22.1(ए) और 22.1ए की वैधता, प्रवर्तनीयता और प्रभाव की समीक्षा का अनुरोध किया है। इसके अलावा आरओसी ने सीएएस से रूस के ऐसे खिलाड़ियों को, जिन्हें डोपिंग संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए कभी अयोग्य घोषित न किया गया हो, रियो ओलम्पिक-2016 में हिस्सा लेने का आदेश देने का अनुरोध भी किया।”
13 नवंबर, 2015 को आईएएएफ ने अखिल रूस एथलेटिक्स महासंघ (एआरएएफ) की सदस्यता निलंबित कर दी थी। बाद में इस निलंबन की 26 नवंबर, 2015 और 17 जून, 2016 को पुष्टि की गई।
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