राज्य शासन ने वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयत व्यवसाइयों को विभागीय पोर्टल www.mptax.mp.gov.inटैक्स पर संपरीक्षा रिपोर्ट (मध्यप्रदेश वेट नियम-24) (फार्म 41ए) को डिजीटल हस्ताक्षर के बिना अपलोड करने की सुविधा दी है। इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
दस करोड़ रुपये से कम वार्षिक विक्रय वाले व्यवसाइयों के लिए यह सुविधा वैकल्पिक होगी जबकि 10 करोड़ से अधिक विक्रय वाले व्यवसाइयों को अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट अनिवार्यतः विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यह सुविधा एक अप्रैल 2012 के बाद की अवधियों के लिए लागू होगी। अर्थात् 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में यह लाभ उपलब्ध होगा। जो व्यवसाई अपनी संपरीक्षा रिपोर्ट वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे उन्हें रिपोर्ट का सत्यापन फार्म नियत अवधि में नियमानुसार अपने वृत्त कार्यालय में जमा करना होगा।
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