भोपाल-राजधानी की अरेरा कॉलोनी में आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर विवाद बढ़ गया है। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने नगर निगम पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए निगम आयुक्त से नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों को सील करने की मांग की है। समिति का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। यदि निगम ने कदम नहीं उठाया तो समिति अवमानना याचिका दायर करेगी।
समिति ने अपने पत्र में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही संबंधित संपत्तियों के स्वीकृत नक्शों, भू उपयोग और भवन निर्माण की अनुमतियों की जांच कर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने की बात कही है।
संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के मुताबिक, हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को जारी आदेश में संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद भू उपयोग और जरूरी अनुमतियों की जांच करने तथा चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। समिति का आरोप है कि इसके बाद भी कॉलोनी के आवासीय इलाकों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।
dharmpath.com dharmpath