अदालत ने कोबद से जमानत रद्द करने की अर्जी पर जवाब मांगा

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संदिग्ध नक्सली विचारक कोबद गांधी से उनकी जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की अर्जी पर जवाब मांगा है। गांधी पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार का आरोप है।

न्यायमूर्ति पी.एस.तेजी ने गांधी (65) से कहा है कि वह उनकी जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करें।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले साल 26 फरवरी की तारीख तय की है।

धोखाधड़ी, जालसाजी और गैरकानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपी गांधी को निचली अदालत ने बीते सितंबर महीने में जमानत दी थी।

पुलिस का कहना है कि गांधी दिल्ली में सीपीआई-माओवादी का ठिकाना बनाने की दिशा में काम कर रहे थे।

उन्हें दिल्ली में 20 सितंबर, 2009 को गिरफ्तार किया गया था। वह उस वक्त कैंसर का इलाज करा रहे थे।

अदालत ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी है।

गांधी एक अन्य आरोपी राजेंद्र कुमार उर्फ अरविंद जोशी के साथ मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

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