अदालत ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में यहां की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंरबम को 7 अगस्त तक गिरफ्तारी से अग्रिम सुरक्षा प्रदान दी।

विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा और मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को मुकर्रर कर दी।

सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति समेत 18 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को सूचीबद्ध की है।

पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति को 28 फरवरी को कथित रूप से आईएनएक्स मीडिया को 2007 (उस समय पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे) में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में कार्ति को जमानत दे दी गई थी।

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे कार्ति ने एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने का प्रबंध किया।

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