अदालत ने धनशोधन मामले में वाड्रा की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई राबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत अवधि 2 मार्च तक बढ़ा दी है। वह प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे धनशोधन के एक मामले में पहली बार अदालत आए थे।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा के निकट सहयोगी मनोज अरोड़ा की भी अंतरिम जमानत 2 मार्च तक बढ़ा दी।

अदालत वाड्रा की अंतरिम जमानत याचिका के संबंध में सुनवाई कर रही थी।

ईडी ने हालांकि अदालत से कहा कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

वाड्रा का बचाव करते हुए उनके वकील के.टी.एस. तुलसी ने कहा कि वह तीन बार ईडी कार्यालय के समक्ष पेश हुए और एजेंसी ने उनसे कुल मिलाकर 23 घंटे 25 मिनट तक पूछताछ की।

विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह ने बहस के दौरान कहा कि वाड्रा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खुद को पीड़ित बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें ‘परेशान’ किया जा रहा है।

सिंह ने कहा कि आरोपी को सोशल मीडिया का प्रयोग यह दावा करने के लिए नहीं करना चाहिए कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वाड्रा के अदालत आने से मीडिया का जमावड़ा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि लोग किसी विवाह समारोह या ‘बारात’ में आए हैं।

मामला विदेश में 19 लाख पाउंड की अघोषित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा है, जिसका संबंध कथित रूप से वाड्रा से है।

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