नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। अमेरिका में ‘गोल्डन वीजा’ नाम से चर्चित ईबी-5 वीजा के लिए निवेश की सीमा में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है।
नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। अमेरिका में ‘गोल्डन वीजा’ नाम से चर्चित ईबी-5 वीजा के लिए निवेश की सीमा में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है।
ईबी-5 वीजा के जरिए अमेरिका में विदेशी मूल के लोगों को निवेश करके ग्रीन कार्ड के आवेदन करने की अनुमति मिलती है। यह वीजा 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है।
प्रबंधन व बजट कार्यालय की ओर से इसी महीने स्प्रिंग यूनिफाइड एजेंडा जारी किया गया, जिसके जरिए सूचित किया गया कि कानून विचाराधीन है और अमेरिकी प्रशासन की इसे अमलीजामा पहनाने की योजना है जिसके तहत अन्य बातों के अलावा निवेश सीमा को मौजूदा पांच लाख अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 10 लाख डॉलर की जाएगी।
ईबी-5 वीजा के आवेदकों को मदद करने वाली कंपनी एलसीआर कैपिटल के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी रोगेलियो कैसेरेस ने आईएएनएस को बताया, “प्रबंधन व बजट कार्यालय ने घोषणा की है कि ईबी-5 के लिए नए कानून पर इस साल अगस्त में अंतिम फैसला लिया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासनकाल में उनके जनवरी 2017 में पद से सेवामुक्त होने के पहले इन कानूनों में परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया। उन्होंने बताया, “पांच लाख डॉलर की सीमा को बढ़ाकर 13.5 लाख डॉलर और 10 लाख की सीमा को बढ़ाकर 18 लाख डॉलर किया जाएगा।”
ईबी-5 वीजा कार्यक्रम 1990 में शुरू किया गया था और इसके तहत अब तक कोई व्यक्ति उच्च बेरोजगारी वाले क्षेत्र अमेरिकी महानगरों या महानगर से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में दो में से किसी एक लक्षित रोजगार क्षेत्र (टीईए) में पांच लाख डॉलर निवेश कर सकता है। इसके अलावा गैर-लक्षित रोजगार क्षेत्र में 10 लाख डॉलर निवेश कर सकता है जिससे 10 या उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। इस प्रकार के निवेश से कोई निवेशकर्ता व्यक्ति अल्पावधि के लिए अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा जारी करने के लिए सख्त नियम की आवश्यकता पर बल दिया है। ज्यादातर भारतीय आईटी कंपनियों को एच-1बी वीजा प्राप्त है।
अमेरिकी प्रशासन ने अक्टूबर 2018 से आरंभ होने वाले वित्त वर्ष 2019 के लिए सभी एच-1बी वीजा आवेदनों की प्रक्रिया को रद्द करने की घोषणा की।
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