आईआरसीटीसी मामले में अदालत ने लालू, राबड़ी को समन भेजा

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। वर्ष 2006 के आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव अनुबंध मामले में यहां अदालत ने सोमवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव व अन्य के खिलाफ समन जारी किए।

मामला 2006 में रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के अनुबंधों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा पटना में एक महत्वपूर्ण जगह पर तीन एकड़ का व्यावसायिक प्लॉट बतौर घूस दिया गया था।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए उन्हें 31 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए कहा।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अप्रैल में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के होटल रखरखाव अनुबंध मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

इन लोगों में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पी.के. गोयल, सुजाता होटल के निदेशक विनय और विजय कोचर, राजद सासंद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

इनके अलावा सीबीआई के आरोपपत्र में रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बी.के. अग्रवाल का भी नाम है, जो उस समय आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक (जीजीएम) थे।

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