आरबीआई ने जमानत-मुक्त कृषि कर्ज की सीमा 1.6 लाख रुपये की

मुंबई, 7 फरवरी (आईएएनएस)। किसानों को भारी राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को बिना जमानत के कृषि कर्ज की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ा कर 1.6 लाख रुपये कर दिया है।

आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की छठी और अंतिम मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद जारी ‘विकासात्मक और नियामक नीतियों के विवरण’ में कहा, “समग्र मुद्रास्फीति और खेती की लागत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए जमानत मुक्त कृषि कर्ज की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है।”

इस संबंध में जल्द ही परिपत्र जारी किया जाएगा। एमपीसी ने कहा कि इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा और वे औपचारिक कर्ज प्रणाली के दायरे में आएंगे।

आरबीआई ने इसके अलावा कृषि कर्ज की समीक्षा करने और ‘व्यावहारिक समाधान और नीतिगत पहल’ तक पहुंचने के लिए एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया है।

आरबीआई के बयान में कहा गया कि हालांकि पिछले कुछ सालों में कृषि कर्ज में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्षेत्रीय असमानता और कवरेज का विस्तार जैसे मुद्दे बने हुए हैं।

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