चेन्नई, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने इंडियन बैंक के पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एम.गोपालकृष्णन व पांच अन्य को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराते हुए दो वर्षो के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक बयान में कहा, “सीबीआई की एक अदालत ने इंडियन बैंक को 5.51 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले में यहां गुरुवार को छह लोगों-चार बैंक कर्मचारी, दो अन्य लोग तथा दो अन्य कंपनियों को दोषी करार दिया।”
दोषी लोगों पर कुल 40,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बयान के मुताबिक, राजीव बत्रा के नेतृत्व वाली कंपनी किरण इनोवेशन ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से नकली दस्तावेजों के सहारे ऋण लिया।
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