इंदौर, 15 फरवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 144 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को आदेश जारी कर पहले से लागू धारा 144 को दो मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, जिले में पांच जनवरी, 2019 से धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। इसके तहत इंदौर जिले के सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा भड़काऊं फोटो, तस्वीर, मैसेज डालने एवं उसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) अजय देव शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश दो मार्च, 2019 तक प्रभावी रहेगा। जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।
धारा 144 लागू होने की स्थिति में पांच या पांच से ज्यादा लोगों के एक स्थान पर जमा होने पर रोक होती है और दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल व अर्थदंड का प्रावधान है। अब इंदौर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी इसी धारा के तहत कार्रवाई होगी।
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