उप्र : आईपीएस अमिताभ ने जांच को चुनौती दी

सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करने के लिए चर्चित आईपीएस अमिताभ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर कर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के महानिदेशक वी.के. गुप्ता द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को चुनौती दी है।

अमिताभ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 8(6) के अनुसार, किसी आईपीएस अफसर के खिलाफ किसी को जांच अधिकारी तभी नियुक्त किया जा सकता है, जब आरोपी अफसर के द्वारा नियम 8(5) में आरोपों का जवाब दे दिया गया हो।

अमिताभ को आरोपपत्र 13 जुलाई को जारी किया गया था, जो उन्हें 15 जुलाई को प्राप्त हुआ। लेकिन उनके जवाब देने से पहले ही प्रदेश सरकार ने राजनैतिक कारणों से 14 जुलाई को ही विधिविरुद्ध तरीके से जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कैट (लखनऊ) में इस बारे में याचिका दायर की थी, जिस पर कैट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ऐसे में विभागीय जांच को तब तक रोका जाना जरूरी है, जब तक कैट का फैसला नहीं आ जाता है। ऐसा न होने पर यदि कैट ने बाद में जांच अधिकारी की नियुक्ति अवैध घोषित कर दी, तो पूरी प्रक्रिया बेमानी और दूषित मानी जाएगी।

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