उप्र : आरटीओ का सिपाही धोखाधड़ी में गिरफ्तार

सिपाही रमेश मिश्रा के खिलाफ 12 जून को विंध्याचल मंडल के संभागीय परिवहन अधिकारी चुन्नी लाल ने प्रमुख सचिव (परिवहन) के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आरोपी सिपाही का कहना है कि इस मामले में उसने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है। इसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं, कटरा के कोतवाल का कहना है कि अदालत से उसे नौकरी के संबंध में स्टे मिला है। इससे उसकी गिरफ्तारी का कोई संबंध नहीं है।

जिगना थाना क्षेत्र के चितौली गांव निवासी रमेश मिश्रा परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही के पद पर फर्जी अभिलेख के आधार पर नौकरी हासिल की थी। किसी ने इसकी शिकायत शासन में कर दी। शासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जब मामले की जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई।

शासन ने पिछले दिनों रमेश मिश्रा को नौकरी से बर्खास्त करने के साथ ही विंध्याचल मंडल के संभागीय परिवहन अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दे दिया था। शासन के निर्देश पर परिवहन अधिकारी चुन्नी लाल ने उसी दिन रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद सिपाही रमेश ने नौकरी बचाने और गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में स्टे के लिए लखनऊ पीठ मेंअपील की।

हाईकोर्ट ने रमेश को स्टे दे दिया। स्टे मिल जाने के बाद सिपाही सुरेकापुरम स्थित अपने घर चला गया। इसकी जानकारी होते ही कटरा कोतवाल एस.ए. खान फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने सिपाही रमेश को गिरफ्तार कर लिया और धोखाधड़ी के आरोप में उसका चालान कर दिया।

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