उप्र : गैर इरादतन हत्या मामले में अधिशासी अभियंता न्यायिक हिरासत में

बांदा, 21 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने करंट से एक युवक की मौत के विचाराधीन मामले में गैरहाजिर चल रहे विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता एस.के. सक्सेना ने बुधवार को बताया, “देहात कोतवाली क्षेत्र के बरगहनी गांव में जनवरी 2009 में विद्युत तार टूट कर खेत में गिर गया था, जिसकी चपेट में एक युवक अखिलेश आकर झुलस गया था। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में युवक के चाचा बंशगोपाल ने तत्कालीन उपखंड अधिकारी (अब अधिशासी अभियंता, लखनऊ) प्रेमचंद्र के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (304बी) का मामला दर्ज कराया था।”

उन्होंने बताया कि इस मामले में वह पिछले दो साल से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे।

सक्सेना ने कहा, “मंगलवार को वह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (द्वितीय) डॉ. सुरेश कुमार की अदालत में वारंट वापस कराने के लिए हाजिर हुए, और अदालत ने वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उनकी जमानत पर 22 फरवरी को सुनवाई होगी।”

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