उप्र : गोंडा में धारा 144 लागू

होली 23 व 24 मार्च को, गुड फ्राइडे 25 मार्च को, 8 अप्रैल से वासंती नवरात्र व 15 अप्रैल को रामनवमी तथा 21 अप्रैल को जहरत अली के जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए अपर जिलाधिकारी त्रिलोकी सिंह ने जनपद में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है।

एडीएम त्रिलोकी सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग सहित अन्य जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों को धारा-144 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने व त्योहारों के दौरान जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा त्योहारों के दौरान अराजकता फैलाने की संभावना वाले शरारती तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हंै।

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