उप्र : बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया कि “अपर सत्र न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दस साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध हो जाने पर फैजाबाद जिले के आजाद नगर भिटारी निवासी रमेश कुमार को गुरुवार को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। दोषी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।”

उन्होंने बताया कि चित्रकूट जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका रिश्तेदार रमेश दो दिन पूर्व उसके घर आया था। 14 अगस्त, 2015 की शाम उसकी दस साल की बच्ची कमरे के अंदर सो रही थी, उसी कमरे में रमेश भी सो रहा था और वह (पीड़िता का पिता) अपनी पत्नी के साथ बाहर दरवाजे पर बैठा था। बच्ची को अकेले पाकर रमेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गया।

पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।

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