उप्र : ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में पूर्व विधायक समेत 2 को उम्रकैद

न्यायमूर्ति लांबा और न्यायमूर्ति विजय लक्ष्मी ने विजय सिंह और संजीव माहेश्वरी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

भाजपा नेता और फरु खाबाद के पूर्व विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की 10 फरवरी, 1997 को हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे विजय सिंह को फरु खाबाद की कोर्ट ने दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी थी, जिसे विजय सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई लंबे समय से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही थी।

पूर्व सपा विधायक विजय सिंह और एक अन्य हत्यारोपी संजीव माहेश्वरी जीवा को इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी।

लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जान बचाने वाले भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भाजपा के सांसद साक्षी महाराज का नाम भी सामने आया था।

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