कहा गया है कि यदि मतदाता का नाम परिवार (कुटुंब) रजिस्टर में नहीं होगा, वह जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के होने वाले चुनाव में मतदान नहीं कर पाएगा।
निर्वाचन आयोग के आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने इस संबंध में पत्र भेजकर सभी जनपदीय अधिकारियों को अपने आदेश से अवगत करा दिया है। आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि परिवार रजिस्टर में मतदाता का नाम होने के बाद ही उसे मतदाता सूची में शामिल किया जाए। आयुक्त के नए आदेश से चुनाव लड़ने वाले लोगों के साथ मतदाताओं में तरह-तरह की चर्चा तेज हो रही है।
अधिकारियों ने बताया कि सभी ग्राम प्रधानों को इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अब परिवार के सभी सदस्यों का नाम कुटुंब रजिस्टर में अंकित करना अनिवार्य होगा। इस रजिस्टर में नाम अंकित न रहने वाले नागरिक को मतदान से वंचित किया जा सकता है।
आलाधिकारियों ने बताया कि जिनके नाम अभी तक कुटुंब रजिस्टर में दर्ज न हो, वे अपने ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसका सत्यापन जनपदों में बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा 11 मई तक मतदाता सूची को जमा कराने का निर्देश भी दिया गया है।
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