उप्र : लोकायुक्त की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई नहीं

इलाहाबाद, 6 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायधीश ने कहा कि उन्होंने एक नाम विशेष पर लोकायुक्त की नियुक्ति के खिलाफ रिपोर्ट भेज रखी है। लिहाजा, वह इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। अब इस पर शुक्रवार को कोई दूसरी पीठ सुनवाई करेगी।

उप्र में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर वकील अनूप बरनवाल ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को लोकायुक्त की नियुक्ति से बाहर कर गलती की है। उप्र सरकार को ये अधिकार नहीं था कि वह कानून में बदलाव कर चीफ जस्टिस को लोकायुक्त की नियुक्ति पर विचार करने के पैनल से ही बाहर कर दे।

गौरतलब है कि पहले नियम था कि सरकार मुख्य न्यायधीश और विरोधी दल के नेता से विचार कर सरकार राज्यपाल को लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नाम भेजती थी।

मुख्य न्यायधीश ने लोकायुक्त को लेकर भेजे गए एक नाम पर आपत्ति जताई थी। इस कारण उप्र सरकार ने कानून में संशोधन कर मुख्य न्यायाधीश को लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से ही हटा दिया। इसी के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी।

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