शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, थाना बिलग्राम के धरमपुर गांव के निवासी किशोर का बेटा शंकर 1 मार्च 08 को एक विवाहिता के घर में छत से घुसा और दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन विवाहिता की चीख सुन कर घर में सो रही बच्ची जाग गई, साथ ही ग्रामीण भी वहां पहुंच गए।
दुष्कर्म में असफल आरोपी ने बंदूक की बट से विवाहिता को मारा-पीटा व जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर जब गांव के अन्य लोग वहां पहुंचे, तो वह धमकी देकर फरार हो गया।
वहीं आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रामकरन ने आरोपी को दुष्कर्म के प्रयास व मारपीट में 4 साल की सजा व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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