उप्र : 20 से 25 फीसदी बढ़ेगा होटलों का लग्जरी टैक्स

विज्ञप्ति के अनुसार, 10 वर्ष पुराना लग्जरी टैक्स समाप्त कर नया टैक्स लागू किया जाएगा। इन सभी पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने फायर, प्रशासन, नगर निगम, एफएसडीए, एलडीए, पीडब्लूडी की विभाग की रिपोर्ट तैयार कर ली है। इन विभागों से 27 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई थी। फिलहाल प्रशासन ने मनोरंजन कर विभाग, एफएसडीए, पुलिस और आबकारी विभाग के साथ मिलकर ऐसे सभी होटलों का औचक निरीक्षण करने की योजना बनाई है।

औचक निरीक्षण के दौरान ही चेक हो जाएगा कि किस होटल संचालक ने ग्राहकों को कितने में होटल में कमरा बुक किया था, उसकी पक्की रसीद बनाई या नहीं। अगर पक्की रसीद बनाई तो टैक्स अदा किया या नहीं। कौन-कौन से होटल संचालक बिना पक्की रसीद बनाए ही कारोबार कर रहे हैं। साथ ही उनके होटल के खाने की क्वालिटी कैसी है। कमरों के बिस्तर आदि कैसे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं।

गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही टैक्स चोरी में पकड़े जाने पर आयकर विभाग का भी सहारा लिया जाएगा।

गौरतलब है कि राजधानी के कुल 30 फीसदी ही होटल ऐसे हैं, जो लग्जरी टैक्स जमा करते हैं। इसके अलावा सभी होटल संचालक टैक्स चोरी कर पिछले कई वर्षों से कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन मनोरंजन विभाग, पुलिस के सहयोग से ऐसे सभी होटलों की सूची बनवा रहा है। जो शहर के मुख्य स्थानों के अलावा गलियों और मुहल्लों में भी खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाकर संचालित किए जा रहे हैं। ऐसी आवासीय कालोनियों और मुहल्ले में लोगों ने होटल खोल लिए हैं, जहां पर चार पहिया वाहन जाना भी मुश्किल होता है।

प्रभारी अधिकारी एडीएम टीजी अशोक कुमार ने जिला मनोरंजन कर अधिकारी आनंद तिवारी को विशेष तौर पर निर्देशित किया कि विभागीय स्तर पर कर निरीक्षकों के माध्यम से शहर में नए साल के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली पार्टियों के चिन्हित आयोजन स्थलों के संचालकों से इस संबंध में बुकिंग विवरण प्राप्त कर अभी से ही ऐसे आयोजनों की पूरी जांच पड़ताल कराना सुनिश्चित कराया जाए।

कहा गया है कि न्यू ईयर की पार्टी में अगर आपका मदिरा परोसने का इरादा है तो आबकारी विभाग से अनुमति जरूर लें, क्योंकि ऐसा न करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आबकारी विभाग इस संबंध में होटल, बैंक्वेट हॉल स्वामियों को नोटिस जारी कर रहा है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। आबकारी विभाग से ओकेजनल लाइसेंस लेकर ही न्यू ईयर पार्टी में जाम छलकाया जा सकता है।

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