नई दिल्ली, 27 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के महानिदेशक (जांच) को कैब ऑपरेटर उबेर के खिलाफ कथित बाजार के प्रभुत्व के दुरुपयोग की जांच के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली, 27 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के महानिदेशक (जांच) को कैब ऑपरेटर उबेर के खिलाफ कथित बाजार के प्रभुत्व के दुरुपयोग की जांच के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति डी. वाई चंद्रचूड़ ने सीसीआई को नोटिस जारी किया और इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को करने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश उबेर की सीसीआई के खिलाफ दायर अपील पर दी गई है।
रेडियो टैक्सी ऑपरेटर मेरू कैब ने सीसीआई में उबेर पर आरोप लगाया था कि वह बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर रही है। सीसीआई ने अपनी जांच में आरोप को सही नहीं पाते हुए मामला खारिज कर दिया था।
इसके बाद मेरू कैब ने फरवरी 2016 में प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद न्यायाधिकरण ने सीसीआई के महानिदेशक को मामले की जांच का आदेश दिया था।
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