एजेएल ने हेराल्ड हाउस पर आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी

नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)। समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने दो सप्ताह में हेराल्ड हाउस को खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका को एकल पीठ द्वारा खारिज किए जाने को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

एजेएल ने 21 दिसंबर के उच्च न्यायालय की एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पीठ ने शहरी विकास मंत्रालय के 15 नवंबर तक परिसर खाली करने के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को आदेश देते हुए कहा था कि हेराल्ड हाउस पर एजेएल की 56 साल की लीज खत्म हो गई है।

About admin


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/functions.php on line 5493