नई दिल्ली, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय माद्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) तय दिशानिर्देशों के अनुरूप ही अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) एक मई और 24 जुलाई को आयोजित करेगा।
एनईईटी के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और अन्य राज्य अलग से भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का संचालन करेंगे।
न्यायाधीश अनिल आर.दवे की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद और अन्य से परीक्षा में राहत प्रदान कराने हेतु आवेदन देने को कहा है।
इससे पहले, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से अपने पहले दिन के आदेश में संशोधन की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने और अंग्रेजी में कमजोर छात्रों के लिए एक मई को एनईईटी परीक्षा में शामिल होना मुश्किल होगा।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसे छात्रों के लिए परीक्षा में शामिल होना भेदभावपूर्ण होगा। उन्होंने याचिका में कहा कि अदालत को एनईईटी के साथ राज्यों द्वारा भी परीक्षाएं आयोजित करवानी चाहिए।
मौजूदा समय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सिर्फ अंग्रेजी और हिदी भाषा में ही एनईईटी परीक्षा का संचालन कर रही है।
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