एफएसएसएआई का आदेश, सभी प्रकार की मैगी वापस ले नेस्ले

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शुक्रवार को मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले को आदेश दिया कि वह बाजार से अपनी सभी नौ प्रकार की मैगी वापस ले ले और उसका उत्पादन और निर्यात न करे। प्राधिकरण ने यह फैसला मैगी के नमूनों की जांच के बाद लिया है, जिसमें मैगी खाने के लिहाज से खतरनाक पाई गई थी।

साथ ही प्राधिकरण ने कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि क्यूं न चार जुलाई 2013 को ‘टेस्टमेकर सहित इंस्टेंट नूडल्स’ के नौ प्रकारों के लिए कंपनी को दी गई अनुमति रद्द कर दी जाए। प्राधिकरण ने कंपनी से 15 दिनों के भीतर इस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है।

प्राधिकरण ने यह फैसला नेस्ले के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के एक दिन बाद लिया है। इस बैठक में कंपनी के अधिकारियों से खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली गई।

नेस्ले के प्रतिनिधियों के दल का नेतृत्व उसके वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल बल्के और प्रबंध निदेशक एवं भारत में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एटीन बेनेट ने किया था।

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