एयरसेल-मैक्सिस मामले में शीर्ष अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 19 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस मामले के आरोपी मोहनन राजेश को अपने बेटे से मिलने विदेश जाने की अनुमति देने के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से 22 जनवरी तक जवाब देने को कहा है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने राजेश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। राजेश ने शीर्ष अदालत से स्कॉटलैंड में पढ़ाई कर रहे अपने बेटे से मिलने जाने की अनुमति मांगी है।

राजेश की ओर अदालत में पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, “हमारी सारी व्यावसायिक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। देश के बाहर हमारा कई व्यवसाय है। मैं देश के बाहर नहीं जा सकता हूं।”

आरोपी की ओर से दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत से समय दिए जाने की मांग की। इस पर सिब्बल ने कहा, “मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूं। मुझे कौन रोक सकता है?”

अदालत को बताया गया कि राजेश 24 जनवरी से पांच फरवरी के बीच विदेशी दौरे पर जाना चाहते हैं।

राजेश एडवांटेज स्ट्रेटजिक कंसल्टेंट के निदेशक हैं। सीबीआई के मुताबिक पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम इस कंपनी के मालिक हैं।

मामला विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफीआईपीबी) की ओर से एयरसेल-मैक्सिस को मंजूरी प्रदान करने में कथित अनियमितता बरतने के मामले से संबंधित है जिसमें कार्ति कथित तौर पर लाभार्थी हैं।

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