नई दिल्ली, 9 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को बड़ी राहत देते हुए उसे केंद्र सरकार में भर्ती के लिए 2017 के संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) परीक्षा परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी।
न्यामूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की पीठ ने एसएससी सीजीएल 2017 परीक्षा परिणाम पर लगी रोक हटा दी।
एसएससी सीजीएल 2017 परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के बाद शीर्ष न्यायालय ने परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी।
अदालत ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जी.एस. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की, जो नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश को सरल बनाने के लिए सुझाव देगी।
2017 एसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र के कथित लीक के बाद कई दिनों तक नौकरी चाहने वाले विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया था। बाद में, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस घटना की प्रारंभिक जांच शुरू की।
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