केनबरा, 18 मार्च (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने महिला ‘खतना’ के लिए देश के पहले आपराधिक मुकदमे के तहत शुक्रवार को तीन लोगों को अधिकतम 15 महीनों की जेल की सजा सुनाई।
एबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व मिडवाइफ कुबरा माजेनिस (72) तथा पीड़ित की मां को नवंबर महीने में दो बहनों का वोलोंगोंग तथा सिडनी के उत्तर-पश्चिमी इलाके में साल 2009 तथा 2012 के बीच अलग-अलग धार्मिक समारोह के तहत खतना करवाने का दोषी पाया गया था।
उस वक्त दोनों लड़कियों की उम्र लगभग सात वर्ष थी।
तीसरे आरोपी समुदाय के वरिष्ठ नेता शब्बीर मोहम्मदभाई वजीरी को इस समारोह के बारे में समुदाय के लोगों को पुलिस से झूठ बोलने का निर्देश देने का दोषी पाया गया।
उसे 15 महीने जेल की सजा सुनाई गई।
इस प्रक्रिया को ‘खतना’ के नाम से जाना जाता है, जिसमें लड़की के भग-शिश्न (क्लाइटोरिस) को काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है, जिसे दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्य इसे परंपरा मानते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीटर जॉनसन ने कहा कि असामान्य व अनूठी परिस्थितियों के मद्देनजर इस तरह के मामलों में मुकदमा चलाना कठिनाई भरा होता है।
उन्होंने कहा कि दोनों लड़कियों की मां ने पूर्व नर्स व मिडवाइफ से इस प्रक्रिया के लिए आग्रह किया था।
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