Thursday , 16 May 2024

ब्रेकिंग न्यूज़
Home » भारत » कंधमाल हिंसा पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश

कंधमाल हिंसा पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा के कंधमाल जिले में 2008 में ईसाइयों के खिलाफ भड़की हिंसा के पीड़ितों को मंगलवार को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने अतिरिक्त मुआवजा का आदेश दिया। उन्होंने इस दलील को बरकरार रखा कि पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया।

फैसला न्यायमूर्ति ललित ने सुनाया। अदालत का यह आदेश प्रधान पादरी रशेल चीनथ की याचिका पर आया है।

कंधमाल हिंसा पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश Reviewed by on . नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा के कंधमाल जिले में 2008 में ईसाइयों के खिलाफ भड़की हिंसा के पीड़ितों को मंगलवार को अतिरिक्त मुआवजा देने नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा के कंधमाल जिले में 2008 में ईसाइयों के खिलाफ भड़की हिंसा के पीड़ितों को मंगलवार को अतिरिक्त मुआवजा देने Rating:
scroll to top